शिवपुरी| खजिन संसाधन विभाग में खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिए समाधान योजना के तहत त्वरित रूप से कार्यवाही किए जाने हेतु राहत शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत खनिज बकायादार निर्धारित समय अवधि में बकाया राशि जमा कर उक्त समाधान योजना का लाभ ले सकते है।
खनिज अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत 31 मार्च 2010 के पूर्व की बकाया राशि में ब्याज की पूर्णतः छूट दी जाए। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2020 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, उन पर ब्याज की राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत की दर से वसूली की जाए। ऐसी बकाया राशि जिस पर न्यायालयीन वाद लंबित है, तब उक्त राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा। उक्त निर्धारित छूट 30 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी।
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