शिवपुरी| मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बैग पॉलिसी के क्रियान्वयन के संबंध में शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का वजन कम करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।
जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर ने बताया कि जिले में समस्त शासकीय अथवा अशासकीय उ.मा.विद्यालय, हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय में प्राप्त निर्देशों के तहत सतत मॉनिटरिंग किए जाने हेतु निरीक्षण दल गठित किया गया है। उक्त दल जिले में बस्ते का बोझ अथवा बेग पॉलिसी क्रियान्वयन के संबंध आवश्यक कार्यवाही करेगा।बैग पॉलिसी में कक्षावार पुस्तकों का वजन निर्धारित किया गया है। प्रत्येक स्कूल को नोटिस बोर्ड एवं कक्षा में बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित करना होगा, स्कूल डायरी का वजन भी बस्ते के वजन में ही सम्मिलित किया जाएगा। स्कूल बैग हल्के वजन के हो, जो कि दोनो कंधो पर आसानी से फिट हो सके, विद्यार्थियों को शाला में ट्रॉली बैग लाने की अनुमति नहीं होगी। सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस होगा। इस दिवस व्यावसायिक कार्यानुभव से संबंध गतिविधियां कराई जाएगी।
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