शिवपुरी| कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश शासन की रिट अपील प्रकरणों कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित करें।
अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय की रिट अपील के प्रकरणों को समय-सीमा में कार्यवाही की जाए। इसके उपरांत प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। अन्यथा विलम्ब की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि समय पर कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन के विभिन्न प्रकरणों अथवा कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के ऊपर शास्ति अधिरोपित की जा रही है। इस संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उल्लेख किया है कि राज्य शासन के विभागों की रिट अपील दायर करने में विलम्ब होने पर उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की है।
उल्लेखनीय है कि समय पर कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन के विभिन्न प्रकरणों अथवा कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के ऊपर शास्ति अधिरोपित की जा रही है। इस संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उल्लेख किया है कि राज्य शासन के विभागों की रिट अपील दायर करने में विलम्ब होने पर उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की है।
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