शिवपुरी, 7 नवम्बर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी। इसके लिए अभ्यर्थी को तीन अलग-अलग तिथियों में समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं न्यूज चैनलों में प्रसारण कराना होगा, जिससे मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में पता चल सके।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएवीपी अथवा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक के अनुसार न्यूनतम 75000 या उससे अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में सर्कुलेशन हो तथा इसी प्रकार ऐसे स्थानीय जिलों में देखे जाने वाले टी.व्ही. चैनलों में प्रसारित संख्या डीएवीपी अथवा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन मानक के अनुसार न्यूनतम 25000 हो। उक्त सूची बेवसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की डाउनलोड की जा सकती है।