स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु नामांकन के संबंध आवश्यक निर्देश, चयन हेतु नियम


संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

शिवपुरी| जिले के समस्त विद्वमान आपदा जोखिम क्षेत्र और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं को देखते हुए समग्र आपदा प्रबंधन में स्वयं सेवी संस्थाओं का सशक्तिकरण नामक परियोजना की शुरुआत की है।

अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता वृद्धि कर सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। तदपरांत परियोजना अंतर्गत चयनित किये जाने वाले 60 ग्रामों/वार्डों में समुदाय स्तर पर की जाने वाली आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर आपदा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाली किसी एक स्थानीय स्वयं सेवी संस्था को नोड़ल संस्था के रूप में नामांकित करें, जिससे कि समुदाय स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सके।


स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु नियम

संस्था का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 अंतर्गत होना चाहिए। संस्था को जिले में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिला अथवा स्थानीय स्तर पर सामुदायिक कार्यक्रम के आयोजन का अनुभव होना आवश्यक है। स्वयं सेवी संस्थाओं का विगत पांच वर्षों का वार्षिक लेखे के किन्ही तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 10 लाख रूपए होना आवश्यक है। 

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था को प्राथमिकता, नामांकित नोडल संस्था द्वारा चयनित 60 ग्रा्मों/वा्डों में समुदाय आधारित गतिविधियां आयोजित की जायेगी। उक्त कार्याे हेतु संस्थान द्वारा प्रत्येक जिले के लिए अनुदान राशि 3 लाख 75 हजार रूपए प्रदाय किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु जॉँच कमेटी में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, जिला पुलिस विभाग के प्रतिनिधि एवं आपदा प्रबंध संस्थान के प्रतिनिधि रहेंगे।

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