मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

 

शिवपुरी| कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने एवं

निर्वाचन की घोषणा उपरांत कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में दिये गये प्रावधानों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 

जारी आदेश के तहत सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। किसी भी राजनैतिक दलों, विजयी अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह एवं संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेगा। किसी भी राजनैतिक दलों, विजयी अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों व्यक्ति समूह एवं संस्था द्वारा समक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन जुलूस, वाहन

अथवा साधारण रैली आदि का आयोजन नही करेगा। शासकीय अशासकीय स्कूल मैदान भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी राजनैतिक दलो, विजयी अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों व्यक्ति समूह एवं संस्था द्वारा संस्था, समूह या अन्य या डीजे अथवा वैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण विनियमन, नियंत्रण नियम एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम 2000 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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