नगरपालिका शिवपुरी की 150 करोड़ की जमीन 30 करोड़ ने बेचने के मामले में सी एम ओ ने जारी किया प्रेस नोट बोले कोई भ्रष्टाचार नही किया
प्रेसनोट
नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि दैनिक समाचार पत्र नई दुनिया में खबर ‘‘नगर पालिका ने 150 एकड की जमीन 30 करोड़ में बेचने का बुना ताना वाना’’ एवं दैनिक जागरण में खबर ‘‘ नगर पालिका को आवंटित 64 हजार वर्गमीटर को ओने पोने दामों में बेचने का आरोप’’ का प्रकाशन किया गया है। इस मामले में ई.डब्ल्यू.एस आवास निर्माण कार्य हेतु प्रति यूनिट कुल लगभग 7.25 लाख का व्यय होना संभावित है। ई.डब्ल्यू.एस आवास निर्माण हेतु प्रति यूनिट भारत सरकार से 1.5 लाख, मध्य प्रदेश सरकार से 1.5 लाख हितग्राही से 2.00 लाख इस प्रकार कुल राशि 5.00 लाख रूपये प्राप्त होगी, इस प्रकार ई.डब्ल्यू.एस आवास निर्माण कार्य में प्रति यूनिट 2.25 लाख की पूर्ती क्रॉस सब्सिडी के रूप में भूमि/भूखण्ड विक्रय से किया जाना है। निकाय द्वारा शासन से ई.डब्ल्यू.एस आवास निर्माण कार्य हेतु प्राप्त लगभग 28.00 करोड़ ऋण की पूर्ति भी भूमि विक्रय से ही किया जाना है। मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के निर्देश पत्र क्रमांक एफ/01-01/2016/18-3 दिनांक 11.11.2021 से प्राप्त निर्देश एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन द्वारा दिनांक 08.09.2023 की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश एवं पीआईसी संकल्प क्रमांक 671 दिनांक 17.07.2023 के क्रम में निकाय द्वारा ई.डब्ल्यू.एस आवास निर्माण कार्य हेतु आवश्यक क्रॉस -सब्सिडी हेतु 64682 वर्गमीटर भूमि को As is Where what ever there is basis आधार पर बेचने हेतु राशि रूपये 30.72 करोड़ की ऑन लाईन निविदा दिनांक 15.09.2023 को आमंत्रित कि गई । निकाय द्वारा बेची जाने वाली भूमि की कलेक्टर गाइडलाईन 3000.00 रूपये प्रति वर्गमीटर थी जबकी निकाय द्वारा उक्त भूमि को 4750.00 रूपये प्रति वर्गमीटर राशि में बेचने का निर्णय लिया गया। अचल संपत्ति अंतरण नियम संसोधन दिनांक 28.05.2023 की कंण्डिका 1 ख अनुसार निविदा का प्रकाशन कम से कम 02 समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में किया जाना है जबकि निकाय द्वारा प्रथम निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार समाचार पत्रों में किया गया-
1 स्वदेश
2. दैनिक आचरण समाचार पत्र
3. एप्सलूट इंण्डिया समाचार पत्र
प्रथम निविदा में निविदा प्राप्त न होने पर निकाय द्वारा द्धितीय निविदा आमंत्रण किया गया द्धितीय निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया -
1. टाईम्स ऑफ मिशन
2. टाईम्स ऑफ इण्डिया
3. आचरण
4. पत्रिका
द्धितीय निविदा में कोई निविदा प्राप्त न होने पर तृतीय निविदा आमंत्रित की तृतीय निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया -
1. आचरण
2. सच एक्सप्रेस
तृतीय निविदा में कोई निविदा प्राप्त न होने पर चतुर्थ निविदा आमंत्रित की चतुर्थ निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया
1. पत्रिका
2. फ्रिफ्रेश
3. आचरण
4. नगर चिंगारी
निकाय द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार के साथ निविदा आमंत्रित की गयी तथा चतुर्थ निविदा में प्राप्त एकल दर दाता मेसर्स विनम ट्रेडर्स की वित्तीय बिड खोल कर प्राप्त दर राशि रूपये 30.82 करोड़ की स्वीकृति हेतु प्रकरण पीआईसी में भेजा गया था पीआईसी द्वारा प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रकरण परिषद में रखने का निर्णय लिया गया है। निविदा में प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति का अधिकार राज्य शासन को है निकाय द्वारा उक्त भूमि विक्रय हेतु प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव को सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना है। राज्य सरकार से स्वीकृति उपरांत ही प्राप्त दर पर भूमि विक्रय की कार्यवाही की जावेगी।
उक्त से स्पष्ट है कि निकाय द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया को शासन से प्राप्त निर्देश के अनुरूप ही किया गया है तथा समाचार पत्रों में भी पर्याप्त प्रकाशन किया गया है। निकाय द्वारा उक्त प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है।
इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने बताया कि नगर पालिका परिषद शिवपुरी की अध्यक्षीय परिषद द्वारा 9 जुलाई 2024 को पारित नगर पालिका के संकल्प क्रमांक 1127 को भी सामने रखा है। उन्होने कहा कि पीआईसी ने एकल निविदा दरों को अनुमोदित करने जैसा कोई कदम नहीं उठाया है। नगरपालिका की पीआईसी के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु एज इज व्हेयर वेहर देयर इज बेसिस आधारित भूमि के विक्रय हेतु निविदा में प्राप्त दर की स्वीकृति के संबंध में जो प्रस्ताव विचारार्थ लाया गया था उस प्रकरण पर विचार उपरांत 9 जुलाई 24 को ही यह निर्णय लिया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में क्रॉस सब्सिडी की पूर्ति हेतु पीआईसी के पूर्व संकल्प क्रमांक 671 दिनांक 17 जुलाई 2023 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 64682 हेक्टेयर भूमि के विक्रय हेतु एकल निविदा प्राप्त होने से प्रकरण को परिषद में विचार विमर्श एवं निर्णय हेतु रखे जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया था। इसे विधिवत आगामी कार्रवाई हेतु आगे बढ़ाए जाने का भी पारित संकल्प में लेख किया गया है। इस एकल निविदा की स्वीकृति पीआईसी के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ऐसे में पीआईसी द्वारा दरों को अनुमोदित किया जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इन परिस्थितियों में पीआईसी द्वारा प्रपोजल के भूमि विक्रय सम्बंधी एकल निविदा में प्राप्त दरों के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने संबंधी आरोप तथ्यों से परे है।