शिवपुरी सीमाक्षेत्र अंतर्गत पालतू पशुओं को खुले में छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित
शिवपुरी, 3 सितम्बर 2024/ अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी उमेश चन्द्र कौरव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण अनुभाग शिवपुरी सीमाक्षेत्र अंतर्गत (तहसील शिवपुरी में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत) पालतू पशुओं को खुले में छोड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश के तहत अनुभाग शिवपुरी अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों की रोड एवं हाई-वे पर आम नागरिकों के द्वारा अपने पालतू पशुओं जैसे गाय, बैल, सुअर एवं बकरियों को छोड़ देने के कारण वह रोड के मध्य बैठ जाते है अथवा रोड़ पर घूमते फिरते है जिसके कारण आये दिन आम नागरिक दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल हो रहे है। इसी प्रकार वाहन आदि के एक्सीडेन्ट होकर जान-माल की हानि भी हो रही है। इन परिस्थितियों में जन सामान्य की जान-माल की सुरक्षा एवं बचाव हेतु उक्त कार्यवाही की गई है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसे पालतू पशुओं को अन्यत्र दूरस्थ स्थानों पर छोड़ने की कार्यवाही की जाकर उसका हर्जा खर्चा संबंधित से वसूल किया जाएगा।