शिवपुरी, 3 सितम्बर 2024/ जिला दण्डाधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले के पुरानी गल्ला मण्डी पिछोर के एक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। निलंबित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी में अमर पुत्र जगदीश घावरी की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 194/2023/111/डीएम/एसपीआई को निलंबित किया गया है।