1/12/24- शिवपुरी न्यायालय के जे0 एम0 एफ0 सी0 न्यायाधीश कुमारी प्रत्यक्षा कुलेश ने 1,41,000/- रूपये के चैक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत बैंक मेमो को प्रमाणित नहीं मानते हुये आरोपी रिंकू तोमर को दोषमुक्त कर दिया है। अभियुक्त रिंकू तोमर की ओर से पैरवी अभिभाषक भरत ओझा द्वारा की गई।
संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि परिवादी ऋतुराज भारद्वाज निवासी न्यू दर्पण कॉलोनी ने अभियुक्त रिंकू तोमर के विरूद्ध 3 लाख रूपये का मामला धारा 138 एन आई एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें अभियुक्त को दोषी पाया था उक्त प्रकरण की अपील अभियुक्त ने जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में परिवादी और अभियुक्त के बीच राजीनामा हुआ था और उक्त राजीनामा में अभियुक्त रिंकू तोमर द्वारा परिवादी को शेष राशि 141000/- रूपये का चैक भुगतान हेतु दिया गया था। उक्त राजीनामा में दिये गये चैक को परिवादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया था और फिर उक्त चैक का दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात परिवादी के मामले को प्रमाणित न पाते हुये अभियुक्त रिंकू तोमर पुत्र शेर सिंह तोमर निवासी न्यू दर्पण कॉलोनी शिवपुरी को दोषी न पाते हुये दोषमुक्त कर दिया।