शिवपुरी। मध्यप्रदेश पुलिस ने यौन संबंधी अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह से पीड़िता का नाम, फोटो या वीडियो मुद्रित या प्रसारित करना भारतीय दंड संहिता की धारा 72 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि भविष्य में इसका उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी को ऐसा कोई वीडियो या समाचार प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। ऐसे मामलों में लापरवाही बरतना या जानकारी को छिपाना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
मध्यप्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियों और आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि वे इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से लें और किसी भी पीड़िता की निजता का उल्लंघन न करें। पुलिस प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
इस संबंध में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि समाज में जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके।